Rape Maarige Kundli: मंगेतर से रेप, फिर मांगलिक बताकर शादी से इनकार: हाइकोर्ट ने कुंडली जांच का दिया आदेश, अब सर्वोच्च अदालत ने लगाई रोक

Rape Maarige Kundli: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को रेप पीड़ित की कुंडली की जांच के आदेश पर रोक लगा दी। यह आदेश 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस बृजराज सिंह ने दिया था। दरअसल, एक लड़की ने अपने मंगेतर पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि मंगेतर ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे मांगलिक बताकर शादी करने से इनकार कर दिया।

 

Rape Maarige Kundli: इस पर कोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष को 10 दिन में लड़की की कुंडली जांच कर यह बताने का आदेश दिया था कि वह मांगलिक है या नहीं। 26 जून को मामले में अगली सुनवाई होनी थी, लेकिन 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

 

Rape Maarige Kundli: यूपी की राजधानी लखनऊ के चिनहट क्षेत्र की एक लड़की ने 15 जून 2022 को चिनहट थाने में गोविंद राय उर्फ मोनू के खिलाफ केस दर्ज कराया था। लड़की ने कहा कि निजामपुर मल्हौर के रहने वाले गोविंद से उसका रोका हो गया था। इसके बाद गोविंद ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। वह पंजाब में रहकर मजदूरी करता है। जब पीड़ित ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसकी कुंडली में मांगलिक दोष यानी मंगली बताते हुए शादी से इनकार कर दिया।

 

Rape Maarige Kundli: पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 16 जून 2020 को उसका गोविंद के संग रोका हुआ था। इसके बाद हमारे बीच फोन और वीडियो कॉल से बात होने लगी। 19 अप्रैल 2021 को मेरे पिता की मौत हो गई। इसके बाद 20 अप्रैल 2021 को गोविंद अपनी मां के साथ मेरे मल्हौर स्थित घर में आया।

 

रात में जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे तो गोविंद ने मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो गोविंद ने कहा कि कुछ ही दिन में हमारी शादी होने वाली है तो शारीरिक संबंध बनाने में क्या दिक्कत है?

 

इसके बाद गोविंद ने मेरी मर्जी के खिलाफ 4 दिन लगातार मेरा रेप किया। फिर दो साल तक हम दोनों के बीच वीडियो कॉल से बात होती रही। जब मैं गोविंद से शादी करने की बात कहती तो वह टाल-मटोल कर देता।

 

बाद में उसने बताया कि वह किसी और से शादी करने जा रहा है और उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। गोविंद ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उससे संबंध होने की बात किसी को बताई तो वह मेरे प्राइवेट फोटो और वीडियोज वायरल कर देगा।

 

Rape Maarige Kundli: पीड़ित की ओर से केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी गोविंद को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि लड़की मांगलिक है, इसलिए मेरे मुवक्किल उससे शादी नहीं कर सकते।

 

पीड़ित की ओर से कोर्ट में एडवोकेट रवींद्र कुमार सिंह, अंजली दुबे, मनोज कुमार सिंह, राजीव कुमार मिश्रा और सोनी पाठक पेश हुईं। उन्होंने अदालत में कहा कि पीड़ित मांगलिक नहीं है। आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर रेप किया।

 

गोविंद की वकील सोनिया मिश्रा का कहना है कि मेरे मुवक्किल को फंसाया गया है। अगर पीड़ित के साथ रेप हुआ था तो एक साल बाद मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया? पीड़ित ने मेडिकल से क्यों मना कर दिया? हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। कोर्ट जो भी फैसला देगी हमें स्वीकार होगा।

 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 23 मई 2023 को दिए आदेश में कहा है कि आरोपी ने लड़की से शादी का झूठा वादा किया था। वह लड़की से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था।

 

कोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष को 10 दिन के अंदर पीड़ित की कुंडली देखकर यह बताने का आदेश दिया था कि वह मांगलिक है या नहीं?

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